आदेश जारी — प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्री कर्फ्यू लागू , अप्रैल माह के प्रत्येक रविवार को प्रदेश भर में रहेगा कोविड कर्फ्यू

उत्तराखंड शासन का कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आदेश
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में रात 9:00 बजे से 5:00 बजे तक रात्री कर्फ्यू लागू किया
जिला देहरादून के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 18 अप्रैल एवं अप्रैल महीने में आने वाले प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड- कर्फ्यू रहेगा,
प्रदेश के अन्य जनपदों में अप्रैल महीने में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा ।