उत्तराखंड में उद्योगों में निवेश करना और आसान होगा- एनओसी और लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देने की तैयारी
उत्तराखंड में एमएसएमई उद्योगों में निवेश करना और आसान होगा। उद्योग लगाने से पहले विभिन्न विभागों से ली जाने वाले एनओसी और लाइसेंस प्रक्रिया में तीन साल तक छूट देने की तैयारी है। इस छूट के लिए उद्योग विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है। प्रदेश में अभी तक एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विभिन्न विभागों से 12 से 15 प्रकार की एनओसी और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में उद्यमियों का काफी समय लग जाता है। एक उद्योग लगाने के लिए निवेशक को भू-उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन, फूड लाइसेंस, कारखाना अधिनियम समेत अन्य एनओसी लेनी जरूरी होती है। जिसके बाद ही उद्योग स्थापित किया जा सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल समेत अन्य कई राज्यों से एमएसएमई उद्योग स्थापित लगाने के लिए तीन साल तक एनओसी व लाइसेंस प्रक्रिया में छूट दी है। इसी तर्ज पर अब सरकार ने एमएसएमई उद्योगों के लिए निवेश को आसान करने जा रही है।